31st GST Council Meeting – News,Updates & Highlights

31st GST Council Meeting – News,Updates & Highlights

जीएसटी काउंसिल की 31st मीटिंग के फलस्वरूप निम्न निर्णय लिए गए हैं जोकि अधिसूचना जारी होने पर लागू होंगे

1. एनुअल रिटर्न तथा जीएसटी ऑडिट की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 30 जून 19 कर दी गई है
2. जीएसटी कानून में किए गए बदलाव जोकि 30 अगस्त 18 को नोटिफाई हो चुके हैं उन्हें 1 फरवरी 19 से लागू किया जाएगा
3. जीएसटी के नए रिटर्न फॉरमैट 1 अप्रैल 19 से 30 जून तक ट्रायल बेसिस पर तथा 1 जुलाई 19 से अनिवार्य रूप से लागू किए जाएंगे
4. जीएसटी रिफंड के लिए सीजीएसटी अथवा एसजीएसटी विभाग में एक ही अथॉरिटी द्वारा तय किए जाएंगे तथा जल्दी ही क्लेम से संबंधित सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल पर चढ़ाए जाएंगे जिससे अधिकारी से मिलने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी
5. दो लगातार रिटर्न फाइल ना करने पर ई वे बिल जारी करने की पात्रता रोक दी जाएगी
6. जो लोग पिछले वर्ष से संबंधित आईटीसी नहीं ले पाए हैं वह मार्च 19 के लिए 3b रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक छूटी हुई आईटीसी क्लेम कर सकते हैं
7. जॉब वर्क से संबंधित आईटीसी 04 नामक रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 मार्च 2019 कर दी गई है जिसमें करदाता शुरू से लेकर दिसंबर 18 तक की रिटर्न फाइल कर सकेगा
8. जिन करदाता को जीएसटी का प्रोविजनल आईडी 31 दिसंबर 17 तक जारी किया गया था परंतु रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूरी नहीं कर पाए थे उन्हें एक और मौका रहेगा कि वह सारी कार्रवाई पूरी करके रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें इस की समय सीमा 31 जनवरी 2019 है तथा सभी रिटर्न भी फाइल करें जो कि 31 मार्च 19 तक किए जा सकेंगे
9. 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक के बीच फाइल किए जाने वाले जुलाई 2017 से सितंबर2018 तक के सभी रिटर्न पर लेट फीस माफ कर दी जा रही है
10. सिक्योरिटी सेवाएं जो कि किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती हैं उस पर रिवर्स चार्ज लागू होगा
11. शैक्षिक संस्थान द्वारा विद्यार्थियों, स्टाफ फैकल्टी को दी जाने वाली कैंटीन की सेवाएं कर मुक्त परंतु बाहर वाले व्यक्ति द्वारा कैंटीन की सेवाएं दिए जाने पर 5% की दर से जीएसटी जारी रहेगा
12. 32 इंची टीवी ,मॉनिटर तथा डिजिटल कैमरे पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18 परसेंट
13. फ्लाई एस ब्लॉक पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5%
14. सोलर पावर जेनरेटिंग प्लांट पर 5% की दर से जीएसटी जारी है परंतु साथ में इंस्टॉलेशन का कार्य किए जाने पर कुल राशि का 70% 5% की दर से तथा कुल राशि का 30 परसेंट पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा
15. सिनेमा टिकट पर ₹100 तक के टिकट पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% तथा ₹100 से ऊपर के टिकट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% करने की अनुशंसा है

*जीएसटी काउंसिल ने निम्न मुद्दों पर कानून में परिवर्तन करने की अनुशंसा की है*
1. विभिन्न प्रदेशों की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के अलग अलग निर्णय के संबंध में ऐसे मुद्दों पर सामान्य निर्णय लेने के लिए एक केंद्रीय एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का गठन
2. जीएसटी पर ब्याज की गणना के लिए बजाय सकल कर दायित्व के देव दायित्व पर ब्याज की गणना करना अर्थात अभी अगर कोई पुराने समय का कर चुकाना आता है तो उसे ब्याज आईटीसी का एडजस्टमेंट से पूर्व पर गिनना होता है परंतु कानून में अमेंडमेंट करने के बाद पुराने समय के देव दायित्व पर आईटीसी एडजस्ट करने के बाद की राशि पर ही ब्याज गिनना होगा

*जीएसटी काउंसिल में निम्न मुद्दों पर लॉ कमेटी को विचार करने की अनुशंसा की है*
1. छोटे सेवा दाता करदाताओं के लिए कंपोशन स्कीम तथा उस पर देय जीएसटी दर क्या रहेगी
2. रहवासी संपत्ति के संबंध में टैक्स की दर

*जीएसटी काउंसिल ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कमेटी के सामने कर मुक्त न्यूनतम टर्नओवर की सीमा को बढ़ाने के संबंध में अनुशंसा करने का कार्य सौंपा है जो विस्तृत में अनुसंधान करके काउंसिल को इस संबंध में अनुशंसा करेंगे*

CA Sunil P Jain, Indore