दूसरे व्यापारी के जीएसटी नंबर से बिल जारी करने वाला बीड़ी व्यापारी गिरफ्तार,राज्य कर आयुक्त ने फर्जीवाड़ा करने वाले व्यापारियों को दी कड़ी चेतावनी

दूसरे व्यापारी के जीएसटी नंबर से बिल जारी करने वाला बीड़ी व्यापारी गिरफ्तार,राज्य कर आयुक्त ने फर्जीवाड़ा करने वाले व्यापारियों को दी कड़ी चेतावनी

दूसरे व्यापारी के जीएसटी नंबर से बिल जारी करने वाला बीड़ी व्यापारी गिरफ्तार,राज्य कर आयुक्त ने फर्जीवाड़ा करने वाले व्यापारियों को दी कड़ी चेतावनी

रायपुर- चेम्बर ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर रायपुर पुलिस ने जीएसटी नंबर में घालमेल करने वाले बीड़ी व्यापारी आकाश राघाटाटे को गिरफ्तार कर लिया है.यह व्यापारी दूसरे व्यापारी के जीएसटी नंबर पर बिलिंग कर बीड़ी का व्यापार करता था,जिसकी शिकायत चेम्बर ने पुलिस के अलावा राज्य कर आयुक्त से की थी.
राज्य-कर आयुक्त ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यवसायी किसी दूसरे व्यवसायी का जीएसटी नम्बर डालकर बिल जारी करेगा, तो उसके खिलाफ जीएसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने आज यहां बताया कि बीड़ी कारोबार के एक मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम के तहत कर बिल अथवा बीजक जारी करने के लिए सुस्पष्ट और विस्तृत प्रावधान किए गए है। इसके अंतर्गत कर-बीजक में विक्रेता का नाम, जीएसटी में पंजीयन नम्बर, बीजक क्रमांक, तारीख माल का नाम, टैक्स की दर और टैक्स की राशि इत्यादि का उल्लेख होना चाहिए, लेकिन ऐसी शिकायतें आ रही है कि कुछ व्यवसायियों द्वारा कर कर-अपवंचन की मंशा से किसी अन्य व्यक्ति के जीएसटी नम्बर अंकित कर बीजक जारी किए जा रहे हैं। ऐसा करना जीएसटी अधिनियम के तहत अपराध है।
आयुक्त राज्य-कर छत्तीसगढ़ ने सभी ग्राहकों, व्यापारियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि ऐसी स्थिति सेे बचने के लिए किसी भी प्रतिष्ठान के जीएसटी नम्बर की पुष्टि www.gst.gov.in में कर ली जाए। सभी पंजीकृत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के जीएसटी नम्बरों की जानकारी इस वेबसाइट में मिल सकती है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1800-233-5382 पर सम्पर्क किया जा सकता है। अगर कोई व्यावसायी किसी खरीददार को किसी अन्य व्यवसायी का जीएसटी नम्बर अंकित कर देयक जारी करता है तो उसकी जानकारी भी इस टोल फ्री हेल्पलाइन में दी जा सकती है।