अगर अब तक वित्त वर्ष 2015-16 और 16-17 आयकर रिटर्न नहीं भरा तो यह करे
अगर अब तक वित्त वर्ष 2015-16 और 16-17 आयकर रिटर्न नहीं भरा तो यह करे
10 Apr. 2018
वित्त वर्ष 2015-16 और 16-17 के लिए income टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी. अगर आपने इन दोनों वित्त वर्ष का return फाइल नहीं किया है तो आप अब नहीं भर सकते. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए.
देर से return दाखिल करने के लिए माफ़ी का आवेदन
Income टैक्स विभाग कुछ खास मामले में आखिरी तारीख खत्म होने के बाद भी income टैक्स रिटर्न फाइल करने की इजाजत देता है. टैक्स2 विन.कॉम के सीईओ अभिषेक सोनी ने कहा, ‘central प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है. जिन लोगों का tax रिफंड बनता है या जो लोग नुकसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आखिरी तारीख तक income टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं, वे आयकर आयुक्त के पास application भेज सकते हैं.’
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यहां कुछ पैमाने हैं जिन पर income tax विभाग आपके आवेदन को स्वीकार या खारिज कर सकता है:
* आपका दावा सही और original हो
*मामला सही है और वजह real
*income टैक्स कानून के हिसाब से किसी और व्यक्ति के हाथ में आमदनी assess करने लायक नहीं है.
* चूंकि tax अधिक काट लिया गया या एडवांस tax अधिक जमा कर दिया गया है, इस हिसाब से refund का मामला बन रहा है.
आप आखिरी तारीख के बाद छह साल के अंदर return फाइल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप पर tax बकाया है
अगर आपने वित्त वर्ष 2015-16 और 16-17 के लिए tax नहीं चुकाया है और आय कर return भी फाइल नहीं किया है, तब भी आपको tax जरूर चुका देना चाहिए.
Section 234 A, 234B या 234 C के तहत आप tax चुका सकते हैं.
टैक्स चुका दिया है, लेकिन return नहीं भरा
अगर आपने सभी tax चुका दिया है, लेकिन return फाइल नहीं किया है तो आपके पास अब return फाइल करने या देरी से माफ़ी के लिए आवेदन देने का कोई विकल्प नहीं है. इनकम टैक्स return फाइल नहीं करने के लिए सेक्शन 271F के तहत आपको नोटिस भेजा जा सकता है. इस तरह के मामले में जुर्माने की maximum रकम 5000 रुपये हो सकती है. अगर आप return नहीं भर पाने की सही वजह बताते हैं तो आपका जुर्माना माफ़ हो सकता है.
आपके against क्या कार्रवाई हो सकती है?
Income टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने के लिए आयकर विभाग आपके खिलाफ कई कदम उठा सकता है. इसमें notice , जुर्माने से लेकर सात साल तक की जेल हो सकती है.
टैक्समैन. कॉम के DGM नवीन वाधवा ने कहा, ‘अगर आपकी income से टीडीएस काटा गया और आपने income टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आपको सेक्शन 142 (1)(i) के तहत नोटिस जारी किया जा सकता है. income टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने के लिए आप पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.’
सोनी ने कहा, ‘अगर कोई व्यक्ति ब्याज के साथ tax चुका दे और income टैक्स रिटर्न किसी वजह से नहीं भर पाए तो penalty की संभावना नहीं है. इसमें आयकर विभाग आपको कम income दिखाने से संबंधित penalty भी नहीं लगा सकता.’