GSTR-4 के कॉलम 4ए को ना भरने 10000/- का जुर्माना भरना होगा

GSTR-4 के कॉलम 4ए को ना भरने 10000/- का जुर्माना भरना होगा

सीजीएसटी नोटिफ़िकेशन 26/2018 तिथि 13.06.2018 के द्वारा

GSTR-4 के कॉलम 4ए को 30.06.2018 तक ना भरने की छूट दी गई है।

अर्थात 01.07.2018 से उसको भरना ज़रूरी है।

अगर इस अवधि में किसी तरह की कोई खरीदी की जाती है और
अग़र कोई डीलर उसको बिना भरे GSTR-4 दाख़िल करता है

औऱ छूट की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो उसे

सीजीएसटी के सेक्शन 122 / 125 के अंतर्गत कम से कम ₹ 10000/- का जुर्माना भरना होगा

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