पांच राज्यों में अंदरुनी व्यापार के लिए E-WAY बिल 15 अप्रैल से जरुरी

पांच राज्यों में अंदरुनी व्यापार के लिए E-WAY बिल 15 अप्रैल से जरुरी

पांच राज्यों में अंदरुनी व्यापार के लिए E-WAY बिल 15 अप्रैल से जरुरी
10 Apr. 2018

नई दिल्लीः ई-वे बिल, दरअसल, एक तरह का परमिट है जो ये जानकारी देता है कि तय कीमत का माल पूरी तरह से कर चुकाने के बाद एक जगह से दूसरे जगह पर कानूनी तरीक से ले जाया जा रहा है. अभी ये व्यवस्था दो राज्यों के बीच शुरु की गयी है

 

आंध्रप्रदेश, केरला, तेलंगाना,उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यों के भीतर एक जगह से दूसरे जगह पर कारोबार-व्यापार के लिए सामाने लाने-ले जाने के लिए 15 अप्रैल से ई-वे बिल जरुरी होगा. कर्नाटक में ये व्यवस्था पहले से ही लाग हो चुकी है.