कंपोजिशन स्कीम की तिमाही रिटर्न दाखिल करने का आज अंतिम दिन, व्यापािरयों को अब अपंजीकृत डीलर की ही देनी होगी जानकारी

कंपोजिशन स्कीम की तिमाही रिटर्न दाखिल करने का आज अंतिम दिन, व्यापािरयों को अब अपंजीकृत डीलर की ही देनी होगी जानकारी

कंपोजिशन स्कीम की तिमाही रिटर्न दाखिल करने का आज अंतिम दिन, व्यापािरयों को अब अपंजीकृत डीलर की ही देनी होगी जानकारी
18 Apr.2018 5:45

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी तो लागू कर दिया, लेकिन अनेक खामियां छोड़ दीं। इसका खमियाजा व्यापारी अभी तक भुगत रहे हैं। इस बार परेशानी की मुख्य वजह सर्वर पर तकनीकी त्रुटि रही। व्यापारी जैसे ही कर सलाहकारों के माध्यम से अपना फार्म वेबसाइट पर अपलोड करवाते हैं तो जीएसटी के पोर्टल पर परचेज शो नहीं होती। इस कारण श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ के 25 हजार से अधिक डीलर परेशान रहे, क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा था कि रिटर्न दाखिल भी हुई या नहीं। सरकार ने अप्रैल के पहले सप्ताह में ही कंपोजिशन डीलरों के लिए रिटर्न भरने के निर्देश जारी किए और 18 अप्रैल को अंतिम तारीख रखी। यह भी बताया कि निर्धारित अवधि में रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाएगा। परेशानी की एक बड़ी वजह जीएसटीआर-4 नंबर फार्म का नवीनीकरण भी रहा। क्योंकि इसमें डीलर को रजिस्टर्ड व अनरजिस्टर्ड डीलरों से खरीदे गए माल की बिल वाइज जानकारी देनी थी। प्रदेश भर में इसी वजह से कारोबारी 10-12 दिनों से परेशानी में रहे। सरकार ने मंगलवार अपराह्न तीन बजे एक नया आदेश जारी किया। इसमें बताया कि अब केवल अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज की जानकारी देनी होगी, न कि रजिस्टर्ड डीलर से। कर सलाहकार अभिषेक कालड़ा का कहना है कि विभाग की ओर से यदि यही जानकारी जिस दिन फार्म आया उसी दिन दे दी जाती तो अधिकतर रिटर्न समय पर भरी जा सकती थी।
सर्वर में त्रुटि से 10 दिन में 25 हजार से अधिक व्यापारी परेशान, अब सरकार जागी
जनवरी से मार्च 2018 तक की रिटर्न जमा करवानी है
कंपोजिशन स्कीम में शामिल व्यापारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2018 की जीएसटीआर -4 रिटर्न दाखिल करनी है। इसमें तीन महीने के बिल वार खरीद, बिक्री की समरी तथा टैक्सेबल सेल पर कितनी कंपोजीशन फीस जमा कराई आदि की जानकारी देनी है। यह कई घंटे का काम है। लेकिन जीएसटी की पोर्टल पर अभी तक जीएसटीआर -4 में परचेज शो नहीं हो रही।