जीएसटी : वार्षिक रिटर्न दिसंबर तक भरना है, फॉर्म नहीं आया फॉर्म लंबा होने से कारोबारियों को देना होगी ज्यादा जानकारी

जीएसटी : वार्षिक रिटर्न दिसंबर तक भरना है, फॉर्म नहीं आया फॉर्म लंबा होने से कारोबारियों को देना होगी ज्यादा जानकारी

जीएसटी : वार्षिक रिटर्न दिसंबर तक भरना है, फॉर्म नहीं आया फॉर्म लंबा होने से कारोबारियों को देना होगी ज्यादा जानकारी
इंदौर | जीएसटी का पहला वार्षिक रिटर्न 31 दिसंबर तक भरना है। इसमें कारोबारियों से सालभर की खरीदी-बिक्री, इनपुट…

Nov 23, 2018, 04:36 AM
इंदौर | जीएसटी का पहला वार्षिक रिटर्न 31 दिसंबर तक भरना है। इसमें कारोबारियों से सालभर की खरीदी-बिक्री, इनपुट क्रेडिट क्लेम के साथ कई जानकारियां मांगी गई हैं, लेकिन अभी तक पोर्टल पर रिटर्न फॉर्म नहीं आया। इसके चलते कारोबारी के साथ कर सलाहकार भी परेशान हैं।

रिटर्न में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक के लिए प्रस्तुत किए रिटर्न के संबंध में यदि कोई संशोधन और 1 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2018 तक के रिटर्न में किए गए बदलाव की जानकारी भी प्रस्तुत करना है। वार्षिक रिटर्न में जिनका कारोबारी टर्नओवर दो करोड़ से ज्यादा है, उन्हें जीएसटी की ऑडिट रिपोर्ट भी देना है। व्यवसायी ने कम टैक्स या गलत टैक्स भरा है, क्रेडिट क्लेम में कोई गलती की है तो इसका भी कारण बताना होगा। वरिष्ठ कर सलाहकार आरएस गोयल ने कहा कारोबारियों को जानकारी निकालने में समय लगेगा, इसके बाद कर सलाहकार को भी इसे भरने में वक्त लगेगा।

Source https://www.bhaskar.com