ई-वे बिल अनिवार्य करने के बाद हाईवे पर गाड़ियों की जांच

ई-वे बिल अनिवार्य करने के बाद हाईवे पर गाड़ियों की जांच

ई-वे बिल अनिवार्य करने के बाद हाईवे पर गाड़ियों की जांच

बांसवाड़ा। 50 हजार से ज्यादा कीमत के अंतरराज्यीय माल परिवहन पर देशभर में वाहनों के साथ ई-वे बिल साथ रखना अनिवार्य करने के बाद अब प्रदेश में एंटीविजन विंग सक्रिय हो गई है। अब तक पूरी तरह पस्त वाणिज्यिक कर विभाग की एंटीविजन विंग की टीमें इन दिनों गुजरात और मध्यप्रदेश सीमा से सटे इलाकों में हाईवे पर वाहनों को रोककर ई-वे बिल चैक रही है।
हालांकि अभी सख्ती दिखलाई नहीं दे रही और ट्रांसपोर्टेशन में ई-वे बिल साथ नहीं होने पर समझाइश कर हाथोंहाथ बिल जरनेट करने का काम ही हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में एक आदेश मिलते ही टैक्स और पैनल्टी की वसूली शुरू होने के आसार हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिना ई-वे बिल परिवहन पर माल पर लगने वाले टैक्स के साथ टैक्स के बराबर राशि की पैनल्टी लगेगी। टैक्स दस हजार बनता है, तो पैनल्टी भी उतनी ही भरी होगी। यह प्रावधान भी तभी लागू होंगे जब कारोबारी विभाग के सामने आएगा। अगर कारोबारी सात दिन तक सामने नहीं आता है तो टैक्स के साथ माल के कीमत के बराबर पैनल्टी लगेगी। अगर माल की कीमत 1 लाख है और टैक्स 10 हजार है तो ऐसी स्थिति में 1.10 लाख की कुल राशि वसूली जाएगी।
अभी बिना बिल परिवहन पर केवल जनरेट करना सिखा रहे हैं। आगे आदेश आने पर जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार टैक्स, पैनल्टी वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। – मनीष बक्शी, सहायक आयुक्त जीएसटी स्टेट टैक्स, एंटीविजन विंग बांसवाड़ा